भ्रूण लिंग जांच मामले में आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज
-पंजाब में हुई तीसरी कार्रवाई में पकड़ा गया डॉक्टर, दूसरी बार याचिका हुई खारिज
श्रीगंगानगर। 11-08-2017. पीसीपीएनडीटी टीम की ओर से विगत शुक्रवार को पंजाब में भ्रूण लिंग जांच मामले में की गई कार्रवाई के आरोपी चिकित्सक की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी चिकित्सक जगदीश सचदेवा पुत्र भगवान सिंह सचदेवा ने पहले भी याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दी थी। उल्लेखनीय है कि टीम ने पंजाब के मुक्तसर में कार्रवाई करते हुए दो दलाल सहित उक्त चिकित्सक को गिरफ्तार किया था।
पीसीपीएनडीटी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि आरोपी चिकित्सक जगदीश सचदेवा ने हनुमानगढ़ जिला सेशन न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायलय ने खारिज कर दिया। चूंकि मामला गंभीर प्रवृति का था, लिहाजा याचिका खारिज कर दी गई। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुक्तसर जिले में भ्रूण लिंग जांच की शिकायत पर बीते शुक्रवार को टीम ने कार्रवाई की थी। इस दौरान मुक्तसर जिले की मलोट तहसील के मोहल्लां गांव में स्थित महिला दलाल सुखवंत कौर, उसके पति राजेंद्र सिंह जट सिख और मुक्तसर स्थित सचदेवा हॉस्पीटल के चिकित्सक डॉक्टर जगदीश सचदेवा को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने भू्रण लिंग जांच की एवज में पचास हजार रुपए की मांग की थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी के हॉस्पीटल से सोनोग्राफी मशीन भी जब्त की गई। टीम ने आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। उसी दिन आरोपी चिकित्सक ने जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की लेकिन न्यायालय ने खारिज कर दी। अब आरोपी चिकित्सक को माननीय हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करनी होगी।
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