गुरुवार, 24 अगस्त 2017

महिला सहित दो की जमानत याचिका खारिज
-घड़साना डिकॉय ऑपरेशन मामला, आरएमपी सहित तीन हैं आरोपी
श्रीगंगानगर। भू्रण लिंग जांच की सूचना पर घड़साना में हुए डिकॉय ऑपरेशन के दो आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। महिला सहित दूसरे आरोपी ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई कर न्यायालय में यह याचिका गुरुवार को खारिज की। इससे पूर्व तीनों आरोपियों की जमानत याचिका अनूपगढ़-घड़साना न्यायालय ने खारिज की थी। बहरहाल, तीनों आरोपी जेल में है। एनएचएम एमडी नवीन जैन के निर्देशों पर घड़साना के श्रीराम हॉस्पीटल में 13 अगस्त को डिकॉय ऑपरेशन किया गया था। 
पीसीपीएनडीटी प्रभारी रणदीप सिंह ने बताया कि भगतसिंह कॉलोनी, घड़साना निवासी महिला दलाल सिमरन पत्नी हरपाल बावरी और श्रीराम हॉस्पीटल के नर्सिंग स्टाफ बुधराम पुत्र भंवरलाल नायक निवासी दो एसटीआर की ओर से जमानत याचिका जिला न्यायालय में दायर की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज किया। महिला आरोपी की ओर से नन्हें बच्चों की दुहाई देते हुए जमानत चाही गई लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। वहीं तीसरे व मुख्य आरोपी हरपाल सिंह पुत्र नक्षत बावरी की ओर से पूर्व में अनूपगढ़-घड़साना में जमानत याचिका दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में घड़साना स्थित श्रीराम हॉस्पीटल के सोनोग्राफी सेंटर पर मशीन को सीज करते हुए एक्टिव ट्रेकर को जब्त किया। यह कार्रवाई दूरुस्थ क्षेत्र व सीमावर्ती इलाके में लंबे अर्से से किए जा रहे भू्रण लिंग जांच की सूचना पर पीसीपीएनडीटी टीम ने की थी। एएसपी रघुवीर सिंह ने बताया कि राज्य की यह 83वीं और टीम श्रीगंगानगर की नौवीं डिकॉय कार्रवाई थी। टीम में सीआई श्रीराम बड़सरा, पीसीपीएनडीटी प्रभारी रणदीप सिंह, बीकानेर प्रभारी महेंद्रसिंह चारण, सीओआईईसी विनोद बिश्रोई, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह व शंकरलाल शामिल रहे।
 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें